हल्द्वानी: सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर.बनभूलपुरा अतिक्रमण तोड़फोड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कम से कम 4000 परिवारों ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियाना को फिलहाल नहीं उजाला जाएगा।
आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिए थे। जिसके बाद से ही हजारों लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आए,सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते।इन्हें हटाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा की 1 सप्ताह का समय काफी कम हैं। साथ कहा कि पहले उनके पुनर्निर्वास पर विचार हो। इसके बाद अब इस मामले में सुनवाई 7 फरवरी को होगी। अतिक्रमण मामले में राहत कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक
बता दे की जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस.ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही हैं।
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