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Ankita Murder Case: कोटद्वार सत्र न्यायालय में आज से शुरू हुआ ट्रायल, इन धाराओं में तय हुए आरोप

18 सितंबर की वो काली रात ,जिस दिन एक पिता ने अपनी मासूम एक लौती बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, ऋषिकेश में वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और साथी ने उसे मौत के घाट उतारा।

अब अंकिता हत्याकांड मामले में कोटद्वार सत्र न्यायालय में आज यानी मंगलवार 27 मार्च से ट्रायल शुरू हो गया है। आज पांच गवाहों के बयान दर्ज कराएं जाएंगे। आप को बता दे की 18 मार्च के दिन तीनों आरोपियों की पेशी हुई थी। इस दौरान कोर्ट में तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए थे।

इन धाराओं में तय हुए आरोप

  1. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  2. दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।
  3. तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

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